एयरटेल और आइडिया को जुर्माने से मुक्ति मिली

एयरटेल और आइडिया को जुर्माने से मुक्ति मिली

भोपाल [ महामीडिया] बॉम्बे हाई कोर्ट ने  एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर केंद्र सरकार के लगाए गए वन-टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि सरकार के पास टेलीकॉम लाइसेंस दिए जाने के सालों बाद वित्तीय शर्तों को पिछली तारीख से बदलने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस मनीष पितले और जस्टिस श्रीराम वी. शिरसाट की डिवीजन बेंच ने सरकार के 2012 के इस निर्णय  को खारिज करते हुए कंपनियों की बैंक गारंटी भी लौटाने का निर्देश दिया है। बेंच ने केंद्र सरकार के 8 नवंबर और 28 दिसंबर 2012 के उन निर्णय को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनके तहत टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया था।

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