सभी मामलों में सीबीआई जांच का सुझाव नहीं दिया जा सकता-सुप्रीम कोर्ट

सभी मामलों में सीबीआई जांच का सुझाव नहीं दिया जा सकता-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली [ महामीडिया] तकनीकी नवाचारों की मदद से आजकल अधिक चालाकी से वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक विशेष एजेंसी की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सभी मामलों में सीबीआई जांच जरूरी नहीं होती है।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए ऋण का भुगतान करने में चूक करने वाले कॉरपोरेट घरानों और उद्योगपतियों के खिलाफ केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है । पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी के सभी मामलों में सीबीआई को जांच सौंप देने का सुझाव नहीं दिया जा सकता है, विशेष तौर पर उन मामलों में जिनमें कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई है।
 

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