जीएसटी याचिका में अंग्रेजी अनुवाद की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग
भोपाल [महामीडिया] म.प्र. के कर सलाहकारों ने केंद्र से मांग की है कि जीएसटी-संबंधित मामलों में अपील दाखिल करने के लिए दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त किया जाए। यह "अव्यावहारिक दायित्व"अपीलकर्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल रहा है। वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का नियम 23 यह प्रावधान करता है कि यदि न्यायाधिकरण के समक्ष कोई अपील अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में की जाती है तो सभी दस्तावेज़ों की अनुवादित प्रति अंग्रेज़ी में उनके साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।