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हिमाचल हाईकोर्ट ने दिहाड़ी मजदूरों को पेंशन के लिए पात्र बताया
शिमला [महामीडिया] हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस सत्येन वैद्य की एकल पीठ ने दिहाड़ी मजदूर को पेंशन लाभ प्रदान किया जबकि प्रारंभिक गणना में आवश्यक योग्यता अवधि से कम सेवा अवधि दर्शाई गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिहाड़ी मजदूर सेवा जब नियमितीकरण के बाद होती है तो उसे पेंशन पात्रता में गिना जाना चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि 8+ लेकिन 10 वर्ष से कम की कुल सेवा वाले मजदूरों को 10 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने वाला माना जाना चाहिए।