पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं 

पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं 

भोपाल [ महामीडिया] केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य के कानून के तहत नहीं बनाया गया है। इसलिए इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता है। साथ ही कहा कि इंडिपेंडेंट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट भारत के संविधान के दायरे में नहीं आते हैं ।ट्रस्ट को न तो सरकार या किसी सरकारी संस्थान ने बनाया है और न ही वह इसे फंड देती और न ही उस पर कोई नियंत्रण रखती है। दरअसल, चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने जुलाई में केंद्र की दायर एक पेज के जवाब पर नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी  है ।
 

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