डिजिटल बैंकिंग चैनलों के लिए सात नए दिशा निर्देश

डिजिटल बैंकिंग चैनलों के लिए सात नए दिशा निर्देश

भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों के लिए  जिनमें वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक शामिल हैं को सात नए मास्टर निर्देश जारी किए हैं। जिसका उद्देश्य नियंत्रित संस्थाओं के लिए स्पष्टता बढ़ाना, पहुँच को आसान बनाना और अनुपालन बोझ को कम करना है जिससे व्यवसाय करने की सुविधा का समर्थन होता है। यह निर्देश मुख्य रूप से विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, डिजिटल बैंकिंग में तकनीकी मुद्दों पर दिशानिर्देश, अनुपालन, ग्राहक आचरण और छूट से संबंधित हैं। डिजिटल बैंकिंग चैनलों पर नए निर्देश एक जनवरी 2026 से लागू होंगे।

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