सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों के मामले में राजस्थान को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों के मामले में राजस्थान को फटकार लगाई

मुंबई [ महामीडिया ] सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ किए गए 'सौतेले व्यवहार' पर नाराजगी जताई, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल किए गए डॉक्टरों का वेतन जारी करने में 5 महीने की देरी की गई है।

चीफ जस्टिस  चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच राजस्थान राज्य द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के बराबर बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति देने का निर्देश दिया गया था। 

पीठ ने राज्य सरकार को प्रतिवादियों और सभी समान पदों पर कार्यरत डॉक्टरों का वेतन एक सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है।

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