दतिया शहर के प्राचीन द्वारों को गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जबाब माँगा

दतिया शहर के प्राचीन द्वारों को गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जबाब माँगा

 नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने दतिया के कलेक्टर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को मध्य प्रदेश के दतिया शहर में राजगढ़ पैलेस के आसपास बाहरी किले के प्राचीन द्वारों को अवैध रूप से गिराए जाने के आरोपों को संबोधित करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है । जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर दतिया शहर में प्राचीन द्वारों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए कदमों की रूपरेखा तैयार करने का भी निर्देश दिया है ।

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