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माता-पिता के फैमिली पेंशन नियम को आसान बनाना होगा
भोपाल [महाअ मीडिया] सरकार ने उन माता-पिता के लिए बड़ा ऐलान किया है जिन्हें बेटा या बेटी की मौत के बाद फैमिली पेंशन मिल रही है। अगर वो सरकारी कर्मचारी था और अविवाहित या विधुर था, बिना बच्चों के, तो अब दोनों पैरेंट्स को हर साल अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करनी पड़ेगी। यह पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा नया बदलाव है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हाई रेट वाली पेंशन रुक सकती है। अगर सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है और न तो उनकी पत्नी है और न बच्चे, तो माता-पिता को फैमिली पेंशन मिलती है। चाहे उनके पास दूसरी कमाई क्यों न हो। दोनों जिंदा हैं तो आखिरी सैलरी की 75 फीसदी पेंशन के रूप में मिलता है। अगर माता-पिता में से कोई एक है तो 60 फीसदी तक मिलता है। ये रकम दोनों को बराबर बंटती है। लेकिन पहले कोई सिस्टम नहीं था कि दोनों की जिंदगी के बारे में वेरिफिकेशन हो। नतीजा ये कि एक की मौत के बाद भी कई मामलों में हाई रेट पर पेंशन मिलती रहती थी। सरकार को लगा यह गलत है इससे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके बाद यह बदलाव किया गया है।