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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के आदेश को रद्द किया
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के उस मेमो को रद्द कर दिया जिसमें को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को अपने सदस्यों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर रजिस्टर करने के लिए इंडियन स्टाम्प (बिहार अमेंडमेंट) एक्ट की धारा 9A के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का दावा करने से पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सिफारिश लेनी ज़रूरी थी । जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने कहा“फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी को धारा 9A का फायदा उठाने से रोकने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह को उसके मेंबर्स के हक में बिना स्टांप ड्यूटी के ट्रांसफर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करने के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटी की सिफारिश की ज़रूरत हमारी राय में एक गैर-ज़रूरी बात है जिससे काम में गैर-कानूनीपन होता है। ऐसी कोई भी शर्त साफ तौर पर फालतू और असल में गैर-ज़रूरी है।