
सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माताओं पर प्रवेश कर को उचित ठहराया
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें बीयर और भारत में निर्मित विदेशी शराब निर्माताओं पर स्थानीय क्षेत्रों में बिक्री के लिए माल ले जाने पर 'प्रवेश कर' लगाने का निर्णय लिया गया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम के तहत आईएमएफएल,बीयर निर्माताओं पर प्रवेश कर लगाने से विवाद उत्पन्न हुआ था। अपीलकर्ता-निर्माताओं ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा संचालित गोदाम ही वास्तविक आयातक के रूप में योग्य थे क्योंकि बिक्री आईएमएफएल और बीयर बेचने के लिए अधिकृत लाइसेंस प्राप्त खुदरा विक्रेताओं के गोदाम प्रभारी द्वारा प्रभावित होती थी।