अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प के निर्णय पर रोक लगायी

अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प के निर्णय पर रोक लगायी

भोपाल [ महामीडिया] 

अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रम्प के H-1B वीजा करीब 95 लाख रुपए फीस वसूलने वाली नीति को रद्द कर दिया है। बॉस्टन कोर्ट ने कहा कि यह फीस नहीं बल्कि एक टैक्स है और इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद की अनुमति जरूरी थी।ट्रम्प ने सितंबर 2025 में घोषणा की थी कि जो कंपनियां H-1B वीजा पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देंगी उन्हें हर वीजा के लिए 1 लाख डॉलर की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। इसके बाद 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इसे चुनौती दी थी। अब कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध ट्रम्प सरकार अपील कर सकती है।H-1B एक गैर-अप्रवासी वीजा है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां कुछ समय के लिए विदेशों से हाई स्किल वाले पेशेवरों को नौकरी पर रख सकती हैं। पहले H-1B वीजा आवेदन करने पर कंपनियों को करीब 2000 से 5000 डॉलर तक फीस देनी पड़ती थी।

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