सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया
भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कामकाजी माताओं, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं से संबंधित बाल देखभाल अवकाश पर अपनी नीतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। दिव्यांग बच्चों की माताओं को सीसीएल प्रदान करने के लिए राज्य में किसी नीतिगत ढांचे की कमी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने वर्तमान में संभावित समाधानों की जांच करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया ।
सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने कहा कि "सीसीएल यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है कि एक कामकाजी मां के मौलिक अधिकारों से समझौता नहीं किया जाए। न्यायालय ने कहा कि जहां राज्य एक कामकाजी मां का नियोक्ता है, वह राज्य की सेवा करते समय घर पर उसकी जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ नहीं रह सकता है।"