पतंजलि उत्पादों के 14 लाइसेंस निलंबित

पतंजलि उत्पादों के 14 लाइसेंस निलंबित

नई दिल्ली  [ महामीडिया]   उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे मेा कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस 15 अप्रैल को निलंबित कर दिए गए हैं । इन उत्पादों के लाइसेंस "तत्काल प्रभाव" से निलंबित कर दिए गए। विशेष रूप से, यह आदेश तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को इन उत्पादों के अवैध विज्ञापनों के लिए पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ निष्क्रियता के लिए राज्य प्राधिकरण की खिंचाई की।

सम्बंधित ख़बरें