गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ बीस हजार से अधिक का नगद कर्ज नहीं दे सकेंगी

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ बीस हजार से अधिक का नगद कर्ज नहीं दे सकेंगी

भोपाल [ महामीडिया] रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक अब एनबीएफसी किसी भी ग्राहक को 20,000 रुपये से जयादा का नकद ऋण नहीं दे सकेंगी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SS के तहत किसी भी व्यक्ति को 20,000 रुपये से अधिक की राशि नकद ऋण के रूप में प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।रिजर्व बैंक इसी नियम को सख्ती से लागू करवाना चाहता है।

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