सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारियों के आचरण के लिए बैंकों को जिम्मेदार बताया

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारियों के आचरण के लिए बैंकों को जिम्मेदार बताया

मुंबई [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि फिक्स्ड डिपॉजिट के प्राप्तकर्ता बैंक अधिकारियों के आपराधिक आचरण की कीमत पर पीड़ित नहीं हो सकते हैं> ऐसी स्थिति में बैंक को अपने कर्मचारियों के आचरण के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद की खंडपीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि लागू आदेश में बैंक कर्मचारियों के आपराधिक आचरण के पहलू पर जिला फोरम के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की अनदेखी की गई, जिसने अपीलकर्ताओं को सावधि जमा राशियां पुनर्प्राप्त करने से रोक दिया।

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