सुप्रीम कोर्ट ने बिना ​नीलामी के आवंटन की अनुमति देने वाली याचिका रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बिना ​नीलामी के आवंटन की अनुमति देने वाली याचिका रद्द की

नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कुछ स्पेक्ट्रम की बिना ​नीलामी के आवंटन की अनुमति देने वाली केंद्र की अर्जी नामंजूर कर दी। सरकार ने 22 अप्रैल को 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि सरकार स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में आदेश की समीक्षा की मांग कर रही है यह गलत है। याचिका में सरकार ने 2G मामले के फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। साथ ही कहा था कि 2012 के फैसले में कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा दूसरे माध्यमों से स्पेक्ट्रम आवंटन पर रोक नहीं है। केंद्र की ओर से  चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस  पारदीवाला की बेंच में एक आवेदन दिया गया था। इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी।

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