उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक पर साठ हजार का जुर्माना लगाया 

उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक पर साठ हजार का जुर्माना लगाया 

भोपाल [ महामीडिया ] बैंगलोर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की खंडपीठ ने आईसीआईसीआई बैंक को ऋण वितरण के 1 महीने के भीतर शिकायतकर्ता को मूल दस्तावेज वापस करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को शिकायतकर्ता को सेवा में कमी, असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, आईसीआईसीआई बैंक को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है ।
 

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