दिल्ली हाइकोर्ट ने टाटा संस की फर्जी वेबसाइट को बंद करने का निर्देश दिया 

दिल्ली हाइकोर्ट ने टाटा संस की फर्जी वेबसाइट को बंद करने का निर्देश दिया 

भोपाल [ महामीडिया] दिल्ली हाइकोर्ट ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बनी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट को हटाने का आदेश दिया, जो ग्राहकों को अपनी पोंजी निवेश योजना में निवेश करने के लिए लुभा रही है।जस्टिस संजीव नरूला ने वेबसाइट चलाने वाली इकाई टाटा रीस्टार्ट को टाटा या टाटा रीस्टार्ट मार्क या टाटा संस के रजिस्टर्ड मार्क के समान किसी अन्य मार्क का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया। ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में टाटा संस के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी इकाई को "www.tatarestart.com" वेबसाइट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने डोमेन नाम रजिस्ट्रेशन को "www.tatarestart.com" डोमेन नाम को ब्लॉक या निलंबित करने का निर्देश दिया टाटा संस ने आरोप लगाया कि विचाराधीन वेबसाइट उसका प्रतिरूपण करके पोंजी वित्तीय या निवेश स्कीम चला रही है और अवास्तविक रिटर्न का वादा करके बेखबर निवेशकों को निशाना बना रही है।अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया मामला टाटा संस के पक्ष में स्थापित हुआ, जिसमें उसके ट्रेडमार्क टाटा का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाया गया।

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