विधि के छात्र को पाँच लाख का मुआवजा

विधि के छात्र को पाँच लाख का मुआवजा

भोपाल [ महामीडिया] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 35 वर्षीय विधि छात्र को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे ब्रोशर के नियमों के विरुद्ध विधि महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया था और पहले सेमेस्टर की परीक्षा में सफल होने के बाद उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया था।

जस्टिस मनोज कुमार और जस्टिस विकास की पीठ ने कहा कि "छात्र ने महाविद्यालय के साथ धोखाधड़ी नहीं की है यह आश्चर्यजनक है कि विधि महाविद्यालय ने न केवल लापरवाही से कामकिया है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनसे फीस वसूलने के लिए केवल नामांकन तथा प्रवेश के लिए सद्भावना के अलावा अन्य आचरण भी प्रदर्शित किया है।”

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