चीफ जस्टिस ने उज्जैन नगर निगम की कार्य प्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की

चीफ जस्टिस ने उज्जैन नगर निगम की कार्य प्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की

उज्जैन [ महामीडिया] उज्जैन नगर निगम द्वारा एक ठेकेदार को भुगतान नहीं किए जाने का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में सुनवाई के लिए आया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस दौरान तल्ख टिप्पणी की। साथ ही चार सप्ताह में ठेकेदार को पूरा भुगतान करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस मंगलवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में मामलों की सुनवाई कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में आगे कहा कि "जब तक ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक राजपत्रित अधिकारियों का वेतन आधा कर दें। इस मामले में नगर निगम चार सप्ताह में ठेकेदार को पूरा भुगतान करें। अगर ऐसा नहीं किया तो उज्जैन निगमायुक्त के खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा।"

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