राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा पर स्वतः संज्ञान लिया
भोपाल [ महामीडिया] राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में अस्पतालों की ओर से घोर लापरवाही सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बिगड़ती स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य मंत्रालय से वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा । जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि भले ही भारत के संविधान द्वारा स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई लेकिन सम्मान का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है, स्वास्थ्य और मेडिकल सहायता के अधिकार तक विस्तारित है।