म.प्र.हाईकोर्ट ने दो बीयर कंपनियों की बिक्री पर रोक लगाई
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र.हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुरानी बीयर की बोतलों, जिन पर किसी अन्य कंपनी का ब्रांड नाम अथवा लोगो अंकित हो का दोबारा उपयोग करके अपना बीयर उत्पाद बेचना ट्रेडमार्क उल्लंघन है। इस प्रकार जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस प्रणय की खंडपीठ ने माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज लिमिटेड की पुरानी बोतलों में दो बीयर कंपनियों की बिक्री पर रोक लगा दी जिन पर उनके बीयर ब्रांड 'स्टॉक' और उनके लोगो पांडा का चेहरा अंकित है।