सुप्रीम कोर्ट में OTT मामले की जनहित याचिका रद्द

सुप्रीम कोर्ट में OTT मामले की जनहित याचिका रद्द

नईदिल्ली [ महामीडिया] उच्चतम न्यायालय ने ‘ओवर-द-टॉप’  एवं अन्य मंचों पर सामग्री की निगरानी तथा वीडियो के नियमन के लिए एक स्वायत्त निकाय स्थापित करने का निर्देश देने के अनुरोध से संबंधित जनहित याचिका शुक्रवार को रद्द कर दी। ओवर-द-टॉप सीधे इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को प्रदान की जाने वाली मीडिया सेवा है।

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि "इस तरह के मुद्दे कार्यपालिका के नीति निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता होती है।"

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जनहित याचिकाओं की यही समस्या है। सभी जनहित याचिकाएं अब नीतिगत (मामलों) पर दायर की जाती हैं और हम वास्तविक जनहित याचिकाओं को छोड़ देते हैं।’’ 

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