राज्य सरकार प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकता
नईदिल्ली [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि राज्य सरकार प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा,"राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करेगा और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करेगा।" यह टिप्पणी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाली अपील को रद्द करते हुए किए गए फैसले में की गई।