सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर पर पचास हजार का जुर्माना लगाया 

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर पर पचास हजार का जुर्माना लगाया 

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को अडानी पावर लिमिटेड द्वारा 2020 के फैसले को संशोधित करने के बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से बकाया विलंब भुगतान अधिभार के रूप में 1376.35 करोड़ रुपये रुपये के भुगतान की मांग को लेकर दायर विविध आवेदन को खारिज कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि विविध आवेदन दाखिल करना एलपीएस का दावा करने के लिए आवेदक,अडानी पावर द्वारा अपनाया गया उचित कानूनी सहारा नहीं है। तदनुसार अडानी पावर पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया। उक्त जुर्माना सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति के पास जमा कराया जाएगा।

सम्बंधित ख़बरें