म.प्र. हाई कोर्ट ने सूचना आयोग नियुक्ति मामले में जबाब माँगा

म.प्र. हाई कोर्ट ने सूचना आयोग नियुक्ति मामले में जबाब माँगा

भोपाल [ महामीडिया]  हाई कोर्ट ने राज्य शासन को राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति के सिलसिले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने इसके लिए राज्य शासन को चार सप्ताह की मोहलत दी है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कुल 10 पद स्वीकृत हैं। सितंबर, 2023 में महज तीन पद भरे गए थे, जो मार्च 2024 में रिक्त हो गए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपीलों का निपटारा करने के लिए 180 दिन की समय-सीमा निर्धारित हैं।

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