सेबी ने कंपनियों के फाइलिंग नियम को आसान बनाया

सेबी ने कंपनियों के फाइलिंग नियम को आसान बनाया

नईदिल्ली [ महामीडिया] सेबी ने कंपनियों के लिए फाइलिंग के पुराने झंझट को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। अब 31 दिसंबर दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही से फाइलिंग का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। नई व्यवस्था के तहत कंपनियों को अपनी सारी जानकारी एक खास और एकीकृत फॉर्मेट में देनी होगी। यानी अब हर तिमाही कंपनियों की गवर्नेंस और वित्तीय जानकारी एक ही जगह पर फाइल होगी। पहली एकीकृत फाइलिंग का समय भी तय कर दिया गया है। दिसंबर 31, 2024 को खत्म हो रही तिमाही की पहली फाइलिंग तिमाही खत्म होने के 45 दिनों के अंदर होनी चाहिए। इससे कंपनियों को अपनी प्रक्रिया आसान बनाने का मौका मिलेगा और निवेशकों के लिए डेटा तक पहुंचना भी ज्यादा सुविधाजनक होगा। सेबी की इस पहल का असली उद्देश्य है कंपनियों को फाइलिंग के झंझट से राहत दिलाना और डेटा तक निवेशकों की पहुंच को आसान बनाना। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव कंपनियों के समय और संसाधनों की बचत करेगा साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ाएगा।

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