बाल अधिकारों को सशक्त बनाएगा डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट
भोपाल [ महामीडिया] डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ड्राफ्ट नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े प्रावधान रखे गए हैं जो बाल अधिकारों को सशक्त बनाएगा । 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाने के लिए माता-पिता या अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। अगस्त 2023 में संसद में पास हुए इस कानून में यह प्रावधान शामिल था लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि सहमति की जांच कैसे होगी। अब ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक बच्चों की उम्र का वेरिफिकेशन किसी सरकारी पहचान पत्र या डिजिटल लॉकर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जारी किए गए सत्यापित टोकन के माध्यम से किया जाएगा। ये नियम 18 फरवरी तक सार्वजनिक सुझावों के लिए खुले हैं इन नियमों का मकसद बच्चों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और माता-पिता को बच्चों के ऑनलाइन डेटा की निगरानी का अधिकार देना है। सरकार का कहना है कि यह एक्ट डेटा उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और डेटा प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा।