सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को धोखाधड़ी से बचाव के लिए सचेत किया

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को धोखाधड़ी से बचाव के लिए सचेत किया

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को उनके खातों से रिपोर्ट किए गए अनधिकृत लेनदेन से बचाने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि वह उम्मीद करता है कि खाताधारक भी बेहद सतर्क रहेंगे और यह देखेंगे कि OTPs किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जाती है । न्यायालय ने ग्राहक के बैंक खाते में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी और अनधिकृत लेनदेन के लिए  स्टेट बैंक की देयता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को धोखाधड़ी और अनधिकृत लेनदेन को रोकने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी।

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