म.प्र.के बीटेक स्टूडेंट को 48 लाख का मुआवजा
भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना के बाद 60 प्रतिशत तक दिव्यांग हो चुके बीटेक स्टूडेंट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए 35.48 लाख रुपये मुआवजे को बढ़ाकर 48 लाख रुपये कर दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि मौद्रिक मुआवजा किसी खोए हुए जीवन की भरपाई नहीं कर सकता लेकिन इसका उद्देश्य पीड़ित को हुए नुकसान के लिए उचित राहत प्रदान करना होना चाहिए।