
सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार बताया
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बैंक के पूर्व कर्मचारी को राहत प्रदान की जिसकी पेंशन निदेशक मंडल से परामर्श किए बिना एक-तिहाई कम कर दी गई थी। न्यायालय ने दोहराया कि पेंशन कर्मचारी का संपत्ति पर अधिकार है जो संवैधानिक अधिकार है जिसे कानून के अधिकार के बिना अस्वीकार नहीं किया जा सकता भले ही किसी कर्मचारी को कदाचार के कारण अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया गया हो। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया ।