क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नियमों में आज से बदलाव
नईदिल्ली [ महामीडिया] क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नियमों में आज से बदलाव क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। अब रेटिंग एक्शन की समयसीमा कैलेंडर डे के बजाय वर्किंग डे के आधार पर तय होगी। इस कदम का उद्देश्य नियमों को अधिक लचीला और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यवहारिक बनाना है। नए नियमों के तहत सीआरए को रेटिंग एक्शन के लिए तय समयसीमा में बदलाव से कामकाज में आसानी होगी। अब समयसीमा ‘दिनों’ के बजाय ‘कार्य दिवसों’ पर आधारित होगी। इससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को वीकेंड और छुट्टियों के दौरान बैंकों या डिबेंचर ट्रस्टी जैसे संस्थानों से डील करने में आने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कंपनी होती है जो क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है जो समय पर मूलधन और ब्याज भुगतान करके ऋण वापस करने की देनदार की क्षमता और डिफ़ॉल्ट की संभावना को रेट करती है।