ईवीएम-वीवीपीएटी केस: एससी ने कहा चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता जरूरी

ईवीएम-वीवीपीएटी केस: एससी ने कहा चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता जरूरी

नई दिल्ली [महामीडिया]:  सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वीवीपीएटी वेरिफिकेशन मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पवित्रता होनी जरूरी है. साथ ही शीर्ष कोर्ट ने कहा कि किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि जो किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा है ।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, "कोर्ट का मानना है कि यह एक चुनावी प्रक्रिया है. इसमें पवित्रता होनी चाहिए. किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने थे, वो नहीं उठाए गए."
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से भी पूछा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए आपकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है. साथ ही कहा कि उन्हें अपना रुख साफ करना चाहिए ।
इसके बाद चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से जुड़ी जानकारियां दी. उन्होंने कहा कि, 'ईवीएम प्रणाली में तीन यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपीएटी. बैलेट यूनिट सिंबल को दबाने के लिए है, कंट्रोल यूनिट डेटा का संग्रह करता है और वह वीवीपीएटी सत्यापन के लिए है ।
 

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