म.प्र.में नए नियम से 16,000 निजी स्कूलों को राहत मिली

म.प्र.में नए नियम से 16,000 निजी स्कूलों को राहत मिली

भोपाल [महामीडिया] 25 हजार रुपए से कम वार्षिक फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों को अब स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फीस संबंधी जानकारी अपलोड करना जरूरी नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस नियम से 16,000 निजी स्कूलों को फीस नियमों में छूट मिली है।

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