
मोबाइल फोन को जब्त करना गोपनीयता के आधार पर आपत्तिजनक नहीं
भोपाल [महामीडिया] प्रवर्तन निदेशालय ने कहा की कि मोबाइल फोन को जब्त करना और जांचात्मक उद्देश्यों के लिए डेटा निकालना गोपनीयता के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती यह तर्क देते हुए कि ऐसे कार्य कानून प्रवर्तन के ढांचे के भीतर उचित हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपने प्रस्तुतियों में प्रवर्तन निदेशालय ने जोर दिया कि जब गोपनीयता के अधिकार राज्य के अपराधों की जांच में वैध हितों के साथ संघर्ष में आते हैं तो यह अभेद्य नहीं हो सकते।