गुजरात उच्च न्यायालय ने उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया
भोपाल [ महामीडिया] गुजरात उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा दी गई जमीन के लीज का अधिकार अगर तीसरे पक्ष को दिया जाता है तब उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है। यह फैसला उन उद्योगों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें इस तरह के लीज हस्तांतरण पर पिछली तारीख से 18 प्रतिशत जीएसटी की मांग का बोझ उठाना पड़ता था। अदालत के इस फैसले से न केवल प्रभावित कारोबारों पर वित्तीय दबाव कम होगा बल्कि लंबे समय दोहरे कराधान के संबंध में जताई जा रही चिंताओं का भी समाधान होगा। इस फैसले के कारण यह उम्मीद भी बनी है कि इसी तरह के समान विवादों का जल्द समाधान होगा जिसमें बंबई उच्च न्यायालय के पास लंबित मामले भी शामिल हैं जहां चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने जीएसटी के प्रभावों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की है। इसमें अहम कानूनी मुद्दा यह है कि पट्टे पर दी गई जमीन या औद्योगिकी भूमि के हस्तांतरण पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के लेन-देने के मामले में पहले से ही राज्य द्वारा लगाया गया स्टांप शुल्क देना पड़ता है।