
बैंकों ने अवैध लेनदेन में शामिल खातों को जब्त करने का अधिकार मांगा
भोपाल [महामीडिया] फर्जी खातों के जरिये साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों ने अवैध लेनदेन में शामिल खातों को जब्त करने का अधिकार मांगा है। उनका कहना है कि अधिकारियों से अनुमति लेने में कीमती समय बर्बाद किए बिना तेजी से कदम उठाने के लिए ऐसा जरूरी है। बैंक आंतरिक कारणों के आधार पर खातों को जब्त करते हैं। हालांकि धन शोधन रोधक अधिनियम के अनुसार उनके पास अदालत या कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मंजूरी लिए बिना ग्राहक खातों को जब्त करने का अधिकार नहीं है। बैंकों ने मतदाता पहचान पत्र और फॉर्म 60 का उपयोग करके खाते खोलने वाले व्यक्तियों को सत्यापित करने के लिए खातों पर लेनदेन की संख्या को सीमित करने का प्रस्ताव दिया है।