
निशक्तजनों के डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया में बदलाव
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया में बदलाव का आदेश दिया है जिससे अम्लीय हमलों के शिकार और दृष्टिहीन व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाओं जैसे अन्य चीजों तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इसके तहत न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने केंद्र के साथ-साथ रिजर्व बैंक के लिए डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को समावेशी और निशक्तजनों के लिए सुलभ बनाने के लिए 20 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।