उत्तराखंड के 11 जिलों में अब बाहरी लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे

उत्तराखंड के 11 जिलों में अब बाहरी लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे

भोपाल [महामीडिया] उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि प्रबंधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड के 13 जिलों में से 11 जिलों में अब बाहरी लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे अर्थात प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल दो जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे अर्थात वहां पर बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि खरीद सकेंगे।

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