हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड पर 25,000 का जुर्माना

हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड पर 25,000 का जुर्माना

शिमला [महामीडिया] हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन  को एक छात्र को मेरिट  प्रमाणपत्र न देने के लिए फटकारा है जिसके अंक पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़ गए थे। अदालत ने बोर्ड पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने बोर्ड पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए इस राशि को चार सप्ताह के भीतर छात्रा को देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह छात्रा का नाम तुरंत मेरिट लिस्ट में शामिल करें और उसे छात्रवृत्ति सहित सभी लाभ प्रदान करें। अदालत ने कहा कि छात्रा को उसकी योग्यता का सम्मान देने के बजाय उसे न्याय के लिए कोर्ट आने पर मजबूर किया गया जो बेहद निंदनीय है। छात्रा को बोर्ड की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा।

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