म.प्र. हाईकोर्ट ने ऑफ-कैंपस कोर्स प्रमाण पत्र को अवैध ठहराया

म.प्र. हाईकोर्ट ने ऑफ-कैंपस कोर्स प्रमाण पत्र को अवैध ठहराया

भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. हाईकोर्ट ने लेखाकार के पद के लिए भर्ती से संबंधित एक याचिका को रद्द करते हुए कहा है कि "एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने फ्रेंचाइजी द्वारा संचालित ऑफ-कैंपस कोर्स के आधार पर जारी किए गए किसी भी प्रमाण पत्र को कानूनी रूप से वैध नहीं कहा जा सकता है।" जस्टिस गुरपाल अहलूवालिया की सिंगल जज की बेंच ने यह निर्णय दिया है ।

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