म.प्र हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए

म.प्र हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए

भोपाल (महामीडिया): मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर आज मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।  कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ  एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।  

जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि विजय शाह पर तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए. अदालत ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा कि किसी भी स्थिति में एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। 

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार सुबह सबसे पहले करने की बात कही है. अदालत के इस आदेश के बाद राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। 

कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने एक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर कहा था कि 'हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई.' इस बयान को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। 

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