मंदिर की दुकानों की नीलामी में गैर-हिंदू भी शामिल हो सकेंगे

मंदिर की दुकानों की नीलामी में गैर-हिंदू भी शामिल हो सकेंगे

नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 9 नवंबर, 2015 को जारी आंध्र प्रदेश सरकार के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जा सकती जो गैर-हिंदू विक्रेताओं को मंदिर की दुकानों की नीलामी में भाग लेने से रोकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने विवादित नियम को लागू करने वाली निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया।

सम्बंधित ख़बरें