जीएसटी को चुनौती देने वाली पतंजलि की याचिका खारिज

जीएसटी को चुनौती देने वाली पतंजलि की याचिका खारिज

मुंबई [महामीडिया] उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ₹273.50 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर पेनल्टी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने पतंजलि के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस तरह की पेनल्टी क्रि​मिनल लाय​​​​​बिलिटी के अंतर्गत आती है और इसे केवल क्रिमिनल ट्रायल के बाद ही लगाया जा सकता है। बेंच का विचार था कि टैक्स अधिकारी जीएसटी अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत सिविल कार्यवाही के जरिए पेनल्टी लगा सकते हैं। इसके लिए ​क्रि​​मिनल कोर्ट ट्रॉयल की जरूरत नहीं होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जीएसटी पेनल्टी कार्यवाही ​​​​सि​विल मामला है और इसका फैसला उचित अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

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