
तेल विपणन कंपनियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने तेल विपणन कंपनियों के विरुद्ध दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी गई जिसमें बिना मिश्रित हाई-स्पीड डीज़ल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क छूट को एक और वर्ष एक अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस आवेदन पर नोटिस जारी किया है । याचिका में कहा गया है कि जैव-ईंधन का उत्पादन शुरू करने के बावजूद, तेल विपणन कंपनियों ने आज तक आवेदकों से आपूर्ति लेना शुरू नहीं किया ऐसा तब हुआ जब आवेदक विनिर्माण के लिए निविदाओं के सफल आवंटियों के रूप में उभरे थे।