म.प्र. को बिज़नेस फ्रेंडली बनाने की तैयारी
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. में उद्योग-धंधों को फियरलेस बनाने के लिए जन विश्वास बिल लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस बिल के लागू किए जाने से कारोबारी आसानी से व्यवसाय कर पाएंगे। गौरतलब है कि 2023 में जन विश्वास बिल को मंजूरी दी गई थी। व्यापार में बदलाव के लिहाज से इस बिल को काफी अहम माना जा रहा है। मप्र में सरकार इस बिल को लागू करने की तैयारी कर रही है।
प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने और नियम-कानूनों के उल्लंघन पर जेल के डर को दूर करने जन विश्वास बिल लागू करने की तैयारी है। कई मामलों में जेल की सजा खत्म या कम हो जाएगी। पेनल्टी बढ़ जाएगी। शासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, नगरीय विकास, राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कानूनों के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। आसान शब्दों में कहे तो यदि कोई व्यक्ति अनजाने में कोई कृत्य करता है और उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं और लोगों को जेल की सजा तक होती थी, उन्हें अब अपराध नहीं माना जाएगा और उनमें मिलने वाली सजा कम या खत्म कर दी जाएगी। पहले जिन गड़बड़ी को अपराध की श्रेणी रखा गया था वो अब जुर्माने तक सीमित हो जाएंगे।जन विश्वास बिल लागू होने से जेल की जगह जुर्माना और अर्थदंड बढ़ेगा। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने विभाग के अधिनियमों में फाइन की जगह पेनल्टी शब्द जोड़ने के निर्देश दिए थे। विभागीय अधिकारियों ने 40 स्थानों पर बदलाव कर दिया है। बताया गया है कि फाइन केवल कोर्ट ही सभी पक्षों की सुनवाई के बाद लगा सकता है जबकि पेनल्टी विभिन्न सरकारी एजेंसियां वसूल सकती हैं।