सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर अपना ही बीस साल पुराना फैसला बदला

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर अपना ही बीस साल पुराना फैसला बदला

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने SC आरक्षण पर आज गुरुवार को फैसला दिया, कहा- राज्यों को कोटे में कोटा देने का अधिकार है। 7 जजों की बेंच 2004 के अपने ही फैसले पर दोबारा विचार कर रहा था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा की "क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि सब-कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। SC की पहचान बतानो वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है।" जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले में असहमति जताने वाली इकलौती जज रहीं। उन्होंने कहा कि "यह देखा गया कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेटवाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाईकोर्ट्स ने असंवैधानिक बताया है। आर्टिकल 341 को लेकर यह कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। केवल संसद ही कानून बनाकर सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बाहर करती है।"

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