सुप्रीम कोर्ट ने निवास आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताया

सुप्रीम कोर्ट ने निवास आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताया

नई दिल्ली [ महामीडिया ]  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG मेडिकल सीटों में निवास-आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा "PG मेडिकल कोर्स में निवास-आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।" खंडपीठ ने कहा कि राज्य कोटे के भीतर PG मेडिकल कोर्स में एडमिशन में निवास-आधारित आरक्षण प्रदान करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

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