प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध
मुंबई [महामीडिया] बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी गणेश माघी उत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण बिक्री और विसर्जन के विरुद्ध अंतरिम आदेश जारी किया। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने मूर्ति विसर्जन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 12 मई 2020 को जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान दिया जिसमें POP की मूर्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। हाईकोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद, विक्रेताओं द्वारा इन्हें बेचा और वितरित किया जा रहा है।